जयपुर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राजस्थान समेत देशभर के कई लॉ कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 और उसके बाद के सत्रों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। BCI की ओर से गठित हाई लेवल सरप्राइज इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित कॉलेजों में गंभीर खामियां, आधारभूत सुविधाओं की कमी और निर्धारित मानकों का पालन नहीं पाए जाने पर यह फैसला लिया गया।
राजस्थान के चार लॉ कॉलेज भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं। इनमें श्रीगंगानगर का सरदार पटेल लॉ कॉलेज, SGN खालसा लॉ पीजी कॉलेज, टोंक का राजीव गांधी विधि महाविद्यालय, और जयपुर के मानसरोवर स्थित कौटिल्य लॉ कॉलेज शामिल हैं। बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक ये संस्थान किसी भी लॉ डिग्री कोर्स में नए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे।
BCI द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि लॉ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण टीम ने पाया कि कई कॉलेजों में योग्य फैकल्टी की कमी है। इसके साथ ही लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़ी गंभीर खामियां भी सामने आई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार कई संस्थानों में छात्रों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए BCI ने संबंधित कॉलेजों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
बीसीआई ने संकेत दिए हैं कि जब तक संबंधित कॉलेज निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक नए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई के बाद संबंधित कॉलेजों और छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई है।
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