राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) की पदोन्नति से जुड़े राजस्थान शैक्षणिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा प्रथम संशोधन नियम-2024 को वैध करार देते हुए इसके खिलाफ दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन किसी भी तरह से मनमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लंबे समय से पदोन्नति से वंचित वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।
अदालत ने माना कि सरकार का यह कदम लगभग 10 हजार वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) कर्मचारियों को राहत देने और उनके कैरियर विकास के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया था। फैसले के बाद शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नई उम्मीद जगी है।
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