सीकर जिले के चर्चित भवानी सिंह हत्याकांड में अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम संख्या-2 ने एक महिला सहित चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पूनम शर्मा ने यह फैसला सुनाते हुए दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।
मामला नवंबर 2023 का है, जब नीमकाथाना क्षेत्र के ग्राम जीलो में भवानी सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित किए। अदालत ने रविंद्र सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह और माया कंवर को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत खेत के रास्ते को लेकर हुई थी। आरोपी जनक सिंह खेत के बीच से रास्ता चाहता था, जबकि पहले से उसे बगल से रास्ता दिया गया था। इसी विवाद के दौरान ट्रैक्टर से हमला किया गया, जिसमें भवानी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम बनाकर जांच की थी और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.