जयपुर: राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस के बीच सोमवार की हाईकोर्ट सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव में लगातार हो रही देरी पर अदालत पहले ही कड़ी नाराजगी जता चुकी है। अब राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग से चुनाव की समयसीमा, ओबीसी सर्वे और आरक्षण प्रक्रिया पर स्पष्ट जानकारी मांगी जाएगी।
सरकार की ओर से अदालत में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कराने का संभावित रोडमैप पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया ओबीसी सर्वे रिपोर्ट और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ सकेगी। जानकारी के अनुसार, ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंप सकता है, जिसके बाद आरक्षित वार्डों की लॉटरी और निर्वाचन कार्यक्रम तय किया जाएगा।
इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के भी निर्देश दिए हैं। अब सोमवार की सुनवाई से यह तय होने की उम्मीद है कि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी।
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