नई दिल्ली। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने और कथित पुलिस कार्रवाई पर हस्तक्षेप की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर अदालत वीडियो फुटेज देखने के लिए इच्छुक नहीं है और तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं बनती। इसके बाद अदालत ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया।
यह मामला हाल ही में दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और उसके दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगाए गए हैं, जबकि इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पुलिस कार्रवाई दोनों पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल केवल तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई है। मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी या फैसला नहीं दिया गया है।
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