प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद वर्तमान निवास संबंधी जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी का पति या पत्नी राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत है, तो उसका विवरण भी दर्ज किया जा सकेगा। वहीं, शहीद परिवार के आश्रितों को संबंधित प्रमाण-पत्र भी अपलोड करने होंगे।
विभाग के अनुसार पदस्थापन मेरिट, आरक्षण रोस्टर और अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए किया जाएगा। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को अधिकतम संख्या में विकल्प भरने की सलाह दी है, ताकि उनकी पसंद के अनुसार नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ सके।
निदेशक (अराजपत्रित) राकेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक विकल्प नहीं भरता है, तो उसका पदस्थापन विभागीय आवश्यकता के अनुसार रैंडम आधार पर किया जा सकता है। साथ ही, भरे गए विकल्पों के आधार पर किसी विशेष संस्थान में नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय रहते अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है।
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