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राजस्थान पुलिस का जून 2026 यातायात विशेष अभियान: सड़क सुरक्षा और अनुशासन

राजस्थान पुलिस राज्य की सड़कों को सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए जून 2026 में पूरे राज्य में विशेष यातायात अभियान चला रही है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के सभी 50 जिलों के शहरों, कस्बों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह अभियान 5 जून से 30 जून तक लगातार जारी रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर अनुशासन कायम करना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, गैरेज स्वामियों और लापरवाह लोगों को कड़ा संदेश देना है।

महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा के दिशा-निर्देशों के बाद अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) डॉ. बी.एल. मीणा के सीधे पर्यवेक्षण में अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। अभियान के प्रारंभिक तीन दिनों में पुलिस ने सीधे कार्रवाई करने के बजाय जागरूकता और मार्गदर्शन पर ध्यान दिया। वाहन चालकों और आम नागरिकों को नए नियमों, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और अवैध मॉडिफिकेशन के नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया गया।

जैसे ही प्रारंभिक समझाइश का दौर समाप्त हुआ, पुलिस ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। पहले दिन ही राज्यभर में कुल 4,869 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। कार्रवाई को छह मुख्य श्रेणियों में बांटा गया:

  1. काली फिल्म (Black Film): वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म या अपारदर्शी सामग्री लगाने वाले 2,246 वाहन चिन्हित किए गए और मौके पर ही फिल्म हटवाई गई।
  2. नियम विरुद्ध नंबर प्लेट: फर्जी, अपठनीय, टूटी-फूटी या स्टिकर लगाकर नंबर छुपाने वाले 1,372 वाहन कार्रवाई के तहत आए।
  3. अवैध संरचनात्मक परिवर्तन (Modification): साइलेंसर, टायर, बॉडी या अन्य मूल विनिर्देश बदलने वाले 512 वाहन जब्त किए गए।
  4. अनाधिकृत शब्द और लेखन: नंबर प्लेट या गाड़ी की बॉडी पर पद, जाति, धर्म या किसी भी प्रकार के अनाधिकृत शब्द या स्टिकर लगाने वाले 313 वाहन चिन्हित।
  5. अवैध बत्तियां और हूटर: लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट या हूटर का बिना अनुमति उपयोग करने वाले 214 वाहन कार्रवाई के दायरे में।
  6. प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न: निर्धारित सीमा से तेज आवाज करने वाले 212 वाहन जब्त किए गए।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहन का प्रकार, सीटिंग क्षमता, मूल रंग, निर्माता द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों से भिन्न कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन पूरी तरह अवैध माना जाएगा। विशेष रूप से बुलेट और अन्य हैवी बाइक्स में तेज आवाज वाले या पटाखे छोड़ने वाले साइलेंसर वाले वाहनों पर कड़ा रुख अपनाया गया। ऐसे वाहनों को मौके पर सीज़ किया जा रहा है और गैरेज संचालकों को अवैध मॉडिफिकेशन न करने की सख्त हिदायत दी गई।

अनधिकृत बत्तियां, फ्लैशर और प्रेशर हॉर्न मौके पर ही नष्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संबंधित वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित या स्थायी रूप से निरस्त किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को अनिवार्य रूप से लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अभियान के पहले दिन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर जैसे प्रमुख जिलों में प्रभावी कार्रवाई हुई। पुलिस मुख्यालय ने यह अभियान पूरे जून महीने तक सुशासन और सड़क सुरक्षा के लिए जारी रखने के निर्देश दिए हैं। यह केवल एक सांकेतिक अभियान नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा और अनुशासन में सुधार के लिए सुव्यवस्थित, पूरे प्रदेशव्यापी प्रयास है।

Written By

Chanchal Rathore

Desk Reporter

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