उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ज्वलनशील एवं खतरनाक पदार्थों को ट्रेन के यात्री डिब्बों या पार्सल में ले जाना प्रतिबंधित है। इन वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में जांच एवं निगरानी बढ़ाई गई है।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे कर्मचारियों की टीमें सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही हैं। संदिग्ध सामान की पहचान के लिए CCTV कैमरों, बैगेज स्कैनिंग और डॉग स्क्वॉड की मदद ली जा रही है। रेलवे परिसरों और ट्रेनों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
रेलवे की ओर से यात्रियों को ट्रेन और रेलवे परिसर में बीड़ी-सिगरेट नहीं पीने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। टिकट जांच कर्मचारियों (टीसी) को नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान पटाखे, आतिशबाजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं अपने साथ न रखें। थोड़ी सी लापरवाही भी आगजनी या बड़े हादसे का कारण बन सकती है। त्योहारों के दौरान सुरक्षित रेल यात्रा के लिए यात्रियों से नियमों का पालन करने और रेलवे प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।
खबर का सार: दीपावली और छठ के दौरान रेलवे ने सुरक्षा जांच बढ़ाई है। पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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