आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 23 अगस्त से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं परीक्षा के प्रवेश-पत्र 27 अगस्त को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज कर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर Citizen Apps में उपलब्ध Recruitment Portal के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।
RPSC ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
आयोग ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे परीक्षा के दिन पर्याप्त समय पहले केंद्र पर पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच और पहचान संबंधी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। देरी से पहुंचने पर तलाशी में लगने वाले समय के कारण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
परीक्षा केंद्र पर पहचान के लिए अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट साथ लाना होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अभ्यर्थी अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर उपस्थित हो सकते हैं। पहचान-पत्र पर नवीनतम और स्पष्ट रंगीन फोटो होना आवश्यक है।
इसके साथ ही अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना होगा। स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक निर्देशों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए कहा गया है।
आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी भी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगने या किसी तरह का प्रलोभन अथवा झांसा देने वाले व्यक्ति की जानकारी प्रमाण सहित जांच एजेंसी और आयोग को देने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 0145-2635212 और 0145-2635255 पर सूचना दी जा सकती है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल या अनुचित कृत्यों में संलिप्तता पाए जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और चल-अचल संपत्ति की कुर्की एवं जब्ती जैसे प्रावधान हैं।
RPSC ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए केवल Google Maps पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी है। तकनीकी कारणों से कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है।
इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ई-प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते की भौतिक रूप से परीक्षा दिवस से पहले पुष्टि कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी या देरी का सामना न करना पड़े।
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