इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल न तो टैक्स से जुड़े कामों में किया जा सकेगा और न ही बैंकिंग व निवेश से संबंधित कई जरूरी कार्य पूरे हो पाएंगे।
जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए पैन बनवाया था
वे सभी पैन होल्डर्स जिनका पैन अभी आधार से लिंक नहीं है
इन सभी को हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक आधार–पैन लिंक कराना जरूरी है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्वज्ञ जैन (इंदौर) के अनुसार,
“समय रहते आधार–पैन लिंक कराने से टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़ी कई गंभीर परेशानियों से बचा जा सकता है।”
अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो:
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
पेंडिंग या भविष्य का इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
सैलरी अकाउंट में पैसे आने में परेशानी हो सकती है
SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश अटक सकते हैं
बैंक अकाउंट से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं
इनकम टैक्स कानून के अनुसार:
अगर निष्क्रिय पैन का उपयोग बैंकिंग या अन्य वित्तीय लेन-देन में किया गया
तो यह माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन प्रस्तुत नहीं किया
ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत
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