नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ है। 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी। इसी बीच इमरान की पार्टी PTI की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान की गिरफ्तारी से पहले ही जमानत याचिका दायर कर दी है। जियो न्यूज के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि इमरान खान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है और न ही उन्हें कभी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने इमरान खान के भाषणों के लाइव टेलिकास्ट पर फौरन रोक लगा दी। पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेंजर्स को अलर्ट पर रखा गया है। PEMRA के मुताबिक- खान ने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। इमरान खान लगातार देश की फौज, पुलिस और ज्यूडिशियरी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उनके भाषणों से नफरत फैल रही है।
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