जयपुर.महाराष्ट्र के 4-5 विधायकों को उदयपुर के होटल में अर्जेंट ठहराने और घुमाने के नाम पर उदयपुर के वल्लभनगर से कांग्रेस MLA प्रीति शक्तावत से उनके पीए के जरिए 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी और ठगी करने वाले आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का PA कनिष्क सिंह बनकर आरोपी पंजाब के गौरव शर्मा पर धोखाधड़ी के आरोप विधायक प्रीति शक्तावत के पीए ने लगाए थे। याचिकाकर्ता गौरव शर्मा के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि यह केस SOG के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। जिस तरह महाराष्ट्र के 4-5 विधायकों को उदयपुर में अर्जेंट होटल में ठहराने और घुमाने के नाम पर रुपए की मांग की गई और पैसा दिया गया वह स्वाभाविक नहीं है। हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका स्वीकार करने के आदेश के बाद आरोपी गौरव शर्मा को शनिवार को जयपुर जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने 50 हजार रुपए का पर्सनल बॉन्ड और 25-25 हजार रुपए की दो सिक्योरिटीज ट्रायल जज के सामने पेशी पर बुलाए जाने पर मौजूद रहने के लिए आरोपी को भरने के भी आदेश दिए।
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