झुुंझुनूं. 6 साल के बेटे की कस्टडी मिलते ही पिता की आंखों से एक फिर खुशी के आंसू झलक उठे। अपर सेशन न्यायाधीश (ADJ) आशुतोष कुमावत ने यह आदेश शनिवार को दिए। कोर्ट ने सूरजगढ़ थानाधिकारी और SDM को आदेश दिए कि तुरंत बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंपी जाए और पालना रिपोर्ट 5 जुलाई तक कोर्ट में पेश की जाए। मामला झुंझुनूं का है। दरअसल, खापड़वास (झज्जर) निवासी प्रीत सिंह जाट की शादी बेरला निवासी सुमन के साथ हुई थी। दोनों को एक बेटा जतिन व एक बेटी जिया हुई। दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा तो फरवरी 2022 में सुमन ने प्रीत के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया। पति-पत्नी अलग रहने लगे। बेटी मां के साथ रहने लगी तो बेटा पिता के पास। सुमन ने SDM चिड़ावा से बेटे की भी कस्टडी की मांग की थी, जिस पर SDM कोर्ट ने बच्चे को मां के सुपुर्द करने का आदेश दे दिया था। चिड़ावा में SDM कोर्ट के 29 जून के फैसले ने पिता-पुत्र को अलग कर दिया था। पिता सदमे में बेहोश हो गया था। शनिवार को उस पिता की एडीजे कोर्ट में जीत हुई। बेटे को पिता को सौंपने के आदेश दिए गए। बेटे को उसकी इच्छा के विरुद्ध चिड़ावा SDM कोर्ट ने मां सुमन के साथ भेज दिया था। इस फैसले के खिलाफ पिता ने अपने बेटे को पाने के लिए एडीजे कोर्ट में अपील की थी। शनिवार को सुनवाई के लिए प्रीत सिंह अपने वकील के साथ झुंझुनूं ADJ कोर्ट पहुंचा। ADJ कोर्ट ने वकीलों और प्रीत की बात सुनी। ADJ आशुतोष कुमावत ने मामले में प्रीत सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। एसडीएम कोर्ट और प्रीत की पत्नी सुमन को आदेश दिया गया कि बेटे को तुरंत उसके पिता को सौंपा जाए।
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