नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के एक सदस्य की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एनआईए को नोटिस जारी किया है. 22 सितंबर को एनआईए ने मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया था. मोहम्मद यूसुफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने नोटिस जारी किया है और इस मामले को सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है. एनआईए के छापे के दौरान गिरफ्तार किए गए मोहम्मद यूसुफ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कई निर्देशों के तहत, आरोपी को प्राथमिकी की एक प्रति दिया जाना आवश्यक है. हालांकि, अधिकारियों ने उसे यह बताते हुए एफआईआर की प्रति देने से इनकार किया कि यह एक संवेदनशील मामला है और एक प्रति प्रदान नहीं की जा सकती है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों की रिमांड समय-समय पर बढ़ाई जा रही है और प्राथमिकी की एक प्रति प्रदान नहीं की जा रही है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था. बता दें कि एनआईए ने पिछले महीने पूरे भारत में ईडी और राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों की तलाशी ली थी. एनआईए ने भारत के 15 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और मणिपुर में 93 स्थानों पर तलाशी ली . इस दौरान बड़ी संख्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.
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