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तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बाइन की वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन सहित एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के सभी रूप को शून्य और असंवैधानिक घोषित करने के लिए निर्देश या घोषणा की मांग की गई है. जस्टिस एस अब्दुल एस नज़ीर की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और इसी तरह की याचिका के साथ इसे टैग किया. मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी.सुनवाई के दौरान जस्टिस नज़ीर ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गया.' न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने पूछा कि उन्हें ऐसी शब्दावली कहां से मिल रही है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने पीठ से कहा कि इस तरह के तलाक नई चीजें हैं और किसी अन्य देश ने इसका चलन नहीं है. जनहित याचिका में केंद्र को 'लिंग तटस्थ धर्म, तलाक के तटस्थ समान आधार और सभी नागरिकों के लिए तलाक की एक समान प्रक्रिया' के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.याचिका में याचिकाकर्ता कर्नाटक की पेशे से डॉक्टर सैयदा अंबरीन ने कहा कि उनकी शादी 22 अक्टूबर, 2020 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार एक डॉक्टर से हुई थी. शादी के बाद, उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज के लिए उसे शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. जब याचिकाकर्ता के पिता ने दहेज देने से इनकार कर दिया, तो उसके पति ने उसे एक काजी और वकील के माध्यम से तलाक-ए-किनाया/तलाक-ए-बैन दिया, जो पूरी तरह से अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ है. याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2022 में काजी कार्यालय से एक पत्र भेजा गया जिसमें उनके पति ने उन पर कुछ अस्पष्ट आरोप लगाए और कहा कि इन सभी शर्तों के कारण इस वैवाहिक संबंध को जारी रखना संभव नहीं है. उन्होंने दावा किया कि तलाक-ए-किनाया/तलाक-ए-बैन (एक ही बैठक में, या तो उच्चारित या लिखित/इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तलाक का एक तात्कालिक और अपरिवर्तनीय और अतिरिक्त-न्यायिक रूप) उनके पति द्वारा दिया गया. याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2022 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को दरकिनार किया गया जिसमें कहा गया है कि 'काजी विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थगित नहीं कर सकते हैं और एक डिक्री की तरह आदेश पारित कर सकते हैं.'याचिका में कहा गया है कि तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन मनमाने ढंग से तर्कहीन हैं और न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के विपरीत हैं बल्कि पूरी तरह से नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के खिलाफ हैं. इसलिए, याचिकाकर्ता तलाक-ए-किनाया और तलाक-ए-बैन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहा है. उनका आरोप है कि ससुराल और काजी की ओर से लगातार दबाव था कि 'खुला या आगे तलाक-ए-हसन' नोटिस मासिक आधार पर भेजे जाएंगे. काजी द्वारा पति और पत्नी के बीच एक भी मध्यस्थता का प्रयास नहीं किया गया. 

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