भोपाल. भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े 3 साल की मासूम से स्कूल बस में ही रेप के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है। इन्हें सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। शनिवार को भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत जाटव को धारा 376 (एबी), 376(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी पाया है। विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल के मुताबिक इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। वहीं केयर टेकर उर्मिला साहू को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया है। घटना 3 महीने पुरानी है। बच्ची भोपाल के नीलबड़ इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही बच्ची के साथ रेप किया था। 8 सितंबर को जब बच्ची घर लौटी, तो उसके कपड़े बदले हुए थे। ये देख मां हैरान हुई। बाद में उन्हें बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। शक हुआ तो बच्ची से पूछा कि आपको कोई बैड टच करता है। इस पर बच्ची ने बताया था कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वे बैड टच करते हैं। इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया। बाद में घटना की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। महिला थाना पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने घटना के 20 दिन के अंदर 242 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। तीन महीने के अंदर 32 लोगों की गवाही हुई। मैं बावड़िया कलां भोपाल में निवास करती हूं। मेरी बेटी की उम्र 3 साल 6 माह है। नीलबड़ स्थित एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में पढ़ती है। मेरी बेटी स्कूल की बस से आना-जाना करती है। बस पीले रंग की है। स्कूल का कोड नंबर 54 लिखा है। जिस बस से मेरी बेटी आना-जाना करती है, उसके ड्राइवर को बेटी अंकल कहकर बुलाती है और उसे पहचान लेगी। 8 सितंबर 2022 को बेटी स्कूल बस से स्कूल से 1.30 बजे घर आई। मेरे पिता बेटी को घर लेकर आए। बेटी की ड्रेस बदली हुई थी। जबकि बच्ची की टीशर्ट गंदी और गीली नहीं थी। फिर मैंने बेटी से पूछा कि आपकी ड्रेस किसने बदली है। उसने बताया कि बस के अंकल ने बदली। मैंने बेटी के बैग को चेक किया। बेटी की टीशर्ट पर ना तो उल्टी थी और ना ही वह गीली थी। मैंने बेटी की क्लास टीचर पूजा चौहान को उसके मोबाइल नंबर पर फोन लगाया और पूछा कि बेटी की ड्रेस चेंज हुई है? क्या बेटी की ड्रेस स्कूल में बदली गई है, तो मैडम ने बताया कि आपकी बेटी स्कूल से ड्रेस में ही गई है। फिर मैंने यह बात अपने पति को बताई थी। मेरे पति ने स्कूल मैनेजमेंट से बात की। उन्होंने भी ड्रेस बदले वाली सही बात नहीं बता पाए। रात को 8 बजे के लगभग मेरी बेटी वॉशरूम गई, तो बच्ची से पूछा कि आपको स्कूल या बस में कोई बैड टच करता है। बेटी ने बताया कि बस अंकल बैड हैं। वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। मेरे पति और मैंने बेटी से पूछा कि कहां टच करते हैं, तो बेटी ने बताया कि मेरे लिप्स को चाटते हैं। मेरे सामने प्राइवेट पार्ट को फिंगरिंग करते हैं और चेस्ट को हाथ से टच करते हैं। मेरे चेहरे पर भी हाथ फेरते हैं। 9 सितंबर 2022 मैं और मेरे पति बेटी के स्कूल में नीलबड़ गए और स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। उन्हें यह घटना बताई, तो उन्होंने दो मैडम को बुलाया। बस में जो दीदी जाती थी, उन सभी को हमारे सामने बुलाया। उनसे पूछताछ की और CCTV कैमरे के संबंध में पूछा, तो उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज हम तीन-चार दिन में डिलीट कर देते है। फिर मैंने उन तीनों मैडम से पूछा कि आप किस हालात में ड्रेस बदलते हो, तो मैडम ने बताया कि अगर बच्चा उल्टी कर देता या पेशाब कर देता है या पॉटी करता है, तो ड्रेस बदल देते हैं। मैंने और मेरे पति ने कहा कि यह तीनों हालात नहीं थे, तो ड्रेस कैसे बदल दी। मैंने और मेरे पति ने प्रिंसिपल से कहा कि अगर ड्रेस बदली है, तो मुझे तथा मेरे पति को क्यों नहीं बताया गया। मैंने और मेरे पति ने प्रिंसिपल से कहा कि 2 हफ्ते पहले भी मेरी बेटी ने मुझे प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख कर बताया था कि उसे दर्द हो रहा है। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 8 सितंबर 2022 की घटना जब बेटी ने बताई कि बस अंकल ने बुरी नीयत से टच किया है। अतः प्राइवेट स्कूल के बस चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।
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