नई दिल्ली. श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाल ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। आफताब और उनके वकील के बीच पैदा हुई गलतफहमी के बाद यह अर्जी वापस ली गई है। गुरुवार को वकील ने कोर्ट को बताया कि गलत जानकारी के कारण याचिका दायर की गई थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आफताब को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आफताब के वकील की तरफ से दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद जस्टिस वृंदा कुमारी ने कहा कि जब तक इस पर आफताब की सहमति नहीं होगी, तब तक यह अर्जी पेंडिंग रहेगी। यानी जमानत के लिए पहले आफताब की सहमति जरूरी है। कोर्ट ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के आदेश दिए। आरोपी को 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस वृंदा कुमारी ने आफताब से याचिका के बारे में बात की, जिसमें आफताब ने बताया कि उसने वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गई है। आफताब ने कोर्ट से कहा कि वह अपने वकील से मुलाकात करने के बाद तय करेगा कि उसे जमानत चाहिए या नहीं। गुरुवार को वकील ने आरोपी से करीब 1 घंटे की मुलाकात की। इसके बाद उसने याचिका वापस लेने का फैसला लिया।
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