नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर विशेष सत्र अदालत को कल यानी गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया है. प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है.रामपुर की एक विशेष अदालत ने पिछले महीने 27 अक्टूबर को आजम खान को नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को वरिष्ठ सपा विधायक को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया.
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