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बिना अनुमति के सोसाइटी परिसर में कुर्बानी देना पूरी तरह गलत, मीरा रोड बकरा विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम निर्देश

हाउसिंग सोसायटी में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को दिशा-निर्देश जारी किया है. मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में बकरा लाने के बवाल के बीच हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा है कि बकरीद के दिन वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी घर में कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई की ही एक सोसाइटी नैथानी हाइट्स में एक मामले को सुनते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से खुले में या घरों में कुर्बानी देने से रोक लगाने का आग्राह किया था, जिसके बाद जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जितेंद्र जैन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएमसी या नगर निगम ने जिन जगहों पर जानवरों की कुर्बानी के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो वह सुनिश्चित करें, वहां पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए. बता दें कि आज बकरीद या ईद-अल-अदहा मनाई जाएगी. नियमित अदालत के समय के बाद आयोजित एक विशेष तत्काल सुनवाई में, न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसायटी में बलि की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो.

अदालत ने कहा, “यदि नगर निगम ने कल के लिए उक्त स्थान पर जानवरों का वध करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो नगर निगम के अधिकारी पुलिस कर्मियों की सहायता से प्रस्तावित जानवरों के वध को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे.” दरअसल, मुंबई हाईकोर्ट में बीते बुधवार की शाम को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में याचिका दायर की गई तो उन्होंने तुरंत इस मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की बेंच गठित कर दी.

इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और फिर शाम को सात बजे फैसला सुनाया गया और बीएमसी को आदेश देते हुए निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुभाष झा ने बहस की और उन्होंने आज दी जाने वाली कुर्बानियों पर तत्काल रोक की मांग की.

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