जुलाई। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने निर्देश दिए है कि आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध की प्रभावी क्रियान्विती सुनिश्चित की जावे। बुधवार को जिला कलक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए।
बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में होने वाले किसी भी सरकारी आयोजन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए जारी होने वाली निविदा की शर्तों में इसका उल्लेख किया जावे।
*टीम बनाकर करें कार्यवाही*
जिला कलक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर के मैरिज गार्डनो में शादी समारोह के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहे। इसके लिए सभी मैरिज गार्डनों को इस संबंध में नोटिस जारी किए जावे। नोटिस जारी होने के बाद भी यदि इन स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाया जाने पर जुर्माने की कार्यवाही अमल में लाई जावे। इसके अलावा टीम बनाकर बाजारों में अभियानों में चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू किया जावे। मैरिज गार्डनों में आयोजन समाप्ति के बाद निकलने वाले कचरे की ऑडिट हो तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इसके अलावा इस कार्य की वीडियोग्राफी भी करवाई जावे।
*सूचना देने वालों को करेंगे पुरस्कृत*
जिला कलक्टर ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के लिए पहल शुरू की गई है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्तियों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। इसके अलावा प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में आमजन को प्लास्टिक के नुकसान की जानकारी देकर जागरूक किया जावे। उन्हांेने कहा कि आमजन भी सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान को समझे और इनका उपयोग पूरी तरह बंद कर दें, किसी भी रूप में इनका इस्तेमाल नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के लिए रोड मैप तैयार किया जावे।
*एक जुलाई 2022 से प्रतिबंधित है सिंगल यूज प्लास्टिक*
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी निधि खंडेलवाल ने बताया कि विगत एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माेकोल, प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक कॉटेड प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्टिरर प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010 से ही हर प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करतार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल, जिला उद्योग अधिकरी सुरेश चन्द्र शर्मा, नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया, ईओ केशवरायपाटन जितेंद्र मीना, ई ओ लाखेरी मोती शंकर आदि मौजूद रहे।
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