शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. सिसोदिया की ओर से यह याचिका सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दाखिल की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में ही सिसोदिया को जमानत देने से इन्कार कर दिया था.
बताते चलें कि मई माह में मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैन्युअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को एक दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी से बात कराने का निर्देश दिया था. लेकिन कोर्ट की ओर से अभी तक उनको जमानत नहीं दी गई है.
सिसोदिया की सीबीआई मामले में जमानत याचिका 30 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जबकि ईडी मामले में 3 जुलाई को जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी.
सिसोदिया ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े मामले में उनको अभी तक एक बार भी जमानत नहीं दी है.
बता दें कि सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं. उधर, हाईकोर्ट सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है. उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं. हाईकोर्ट ने दो जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. सिसोदिया ने ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी थी. ईडी ने सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया था.
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