नेहरू गांधी परिवार पर अभ्रद टिप्पणी के मामले में आरोपी अभिनेत्री पायल रोहतगी मंगलवार को बूंदी एसीजेएम कोर्ट में पेश हुई। जहां पर पायल रोहतगी पर आरोप विरचित किया गया धारा 504 505(2) व धारा 67 आईटी एक्ट में आरोप विरचित कर न्यायलय में हस्ताक्षर करवाए। मामले में अगली सुनवाई 18सितंबर को साक्ष्य की स्टेज हेतु रखी है। फरियादी पक्ष की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता देवराज गोचर व नंदनी विजय उपस्थित रहे। वही अभिनेत्री पायल रोहतगी ने स्वयं ने पैरवी की। रोहतगी ने न्यायलय में आगमी पेशियों में उपस्थिति माफी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया! उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 में अभिनेत्री पायल रोहतगी के द्वारा नेहरु-गांधी परिवार पर अभ्रद टिप्पणी की गई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद आरोपी अभिनेत्री को बूंदी पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने आरोपी अभिनेत्री को एक दिन के लिए जेल भी भेज दिया था। जिसके बाद से ही वो जमानत पर बाहर है।
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