पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को तोशाखाना केस (Toshakhana Case) में तीन साल कैद (3 Years Imprisonment) की सजा सुनाई. इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पाकिस्तानी अखबार ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को ‘भ्रष्टाचार’ के लिए दोषी ठहराया. अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने और जेल में रहना होगा. इसके साथ ही वह अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते.
ट्रायल कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है. इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस्लमाबाद के आईजी उनकी गिरफ्तारी के समय वहां पर खुद मौजूद थे. क्यों इमरान खान के समर्थक बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं. इन सभी हालातों को देखते हुए सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है. साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि इनकी पार्टी के रीजनल ऑफिसों की घेराबंदी कर दी जाए. जिससे जो शख्स विरोध के लिए सामने आएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इमरान खान की गिरफ्तारी लाहौर पुलिस ने की है.
यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अब कहीं अपील नहीं कर सकते हैं और न ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. उनको सजा अब भुगतनी है. वो कहीं अपील नहीं कर सकते हैं.
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