11 अगस्त को जिले में विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के व्यक्ति जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें ऐसे परिवार के लोगो को विभिन्न व्यवसाय शुरू करने यथा लघु व्यवसाय शहरी/ग्रामीण योजना, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, नये लघु व्यवसाय योजना, डेयरी योजना / इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा योजना, ऑटो रिक्शा योजना, ट्रैक्टर मय ट्रोली, जीप टैक्सी, एवं कृषि आधारित लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए 4 से 6% ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी उक्त स्थान / क्षेत्र का मूल निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की वार्षिक आय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रूपए तथा सफाई कर्मचारियों, दिव्यांग व्यक्यिों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति शीघ्राअतिशीघ्र ऑनलाईन अनुजा निगम के पार्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से ANUJA NIGAM PORTAL पर जन आधार कार्ड से आवेदन कर सकता हैं, लक्ष्य योजना वार एन एस एफ डी सी 86, एन एस के एफ डी. सी-60, एन एस टी एफ डी सी -36, एन एच एफ डी सी-13, एन बी सी एफ डी सी 56 आवंटित किये गये है।
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