अनुजा निगम के विभाग के सहायक लेखा अधिकारी नरेश मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के व्यक्ति जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दुगनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ऋण आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। निगम की विभिन्न योजानों में 40000/- से 10.00 लाख तक के ऋण 4 से 6 प्रतिशत ब्याज दरों पर 20 त्रैमासिक किश्तों में वसूल करने की शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है। उन्होंने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदन कर सकतें है। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ (जन-आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नम्बर अंकित हों, बीपील कार्ड / राशन कार्ड, बीपीएल नहीं होतों आय प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हों, अदेय प्रमाण पत्र) के साथ ऑनलाईन अनुजा निगम के पार्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एस. एस. ओ. आई.डी. के माध्यम से आवेदन कर सकता हैं।
कार्यालय स्तर पर नियमित रूप से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन कि जाँच की जा रहीं है। जिन आशार्थियों द्वारा आवेदन कर दिया गया है उन्हें सूचित किया जाता है कि आप अपने आवेदन की स्थिति जहाँ से भी आवेदन किया है वहाँ जाकर ज्ञात कर सकतें है। अधिकांश आवेदन पर कार्यालय द्वारा आक्षेप लगायें गयें है। जैसें कि अदेय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, आय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, या पुराना है, बीपीएल / राशन कार्ड संलग्न नहीं है, दस्तावेज साफ स्कैन नहीं किया गया है आदि। आवेदन की अन्तिम तिथि 31.08.2023 के बाद आवेदन पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकेंगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय पर कार्यालय के दूरभाष नम्बर पर या कार्यालय में सम्पर्क करें।
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