दिल्ली के साकेत कोर्ट (Saket Court) ने कहा कि एक महिला की नशे की हालत उसके पुरुष मित्र को उसकी स्थिति का फायदा उठाने का लाइसेंस नहीं देती है. आरोपी ने महिला के नशे में होने पर उसे चूमने की कोशिश की थी. अपने फ्रेंड की इस हरकत का जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे आरोपी ने थप्पड़ जड़ दिया था. कोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला कोर्ट ने संदीप गुप्ता नाम के आरोपी को आईपीसी की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचान के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत 5 फरवरी, 2019 को दोषी करार दिया था.
इस आदेश के खिलाफ आरोपी ने साकेत कोर्ट में अपील दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज सुनील गुप्ता की कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया है. पीड़िता को थप्पड़ मारकर उसको चोट पहुंचाई है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संदीप को सही दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि भले ही शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच से पता चलता है कि वह उस समय नशे में थी. एक महिला का नशे में होना उसके पुरुष मित्र को अनुचित लाभ उठाने का लाइसेंस नहीं देता है. कोर्ट ने संदीप गुप्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि शिकायतकर्ता ने ही उसे मिलने और बात करने के लिए मजबूर किया था.
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.