मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 15 अगस्त से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों जो महंगाई राहत कैंप में पंजीकृत है, उन्हें जिले की उचित मूल्य दुकानों से फूड पैकेटस की आपूर्ति करते समय कम से कम तीन सदस्यों द्वारा आपूर्ति का सत्यापन किया जाकर ही फूड पैकेटस प्राप्त करने के निर्देश पूर्व में जारी है।
जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, नगर परिषद आयुक्त एवं सभी नगर निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर फूड पैकेटस की आपूर्ति करते समय आपूर्ति बिल, चालान पर ग्राम स्तरीय समिति के सदस्य यथा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)/प्रधानाध्यापक, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, उचित मूल्य के दुकानदार तथा नगरीय क्षेत्र में राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, वार्ड पार्षद, निकाय कार्मिक, पटवारी एवं उचित मूल्य दुकानदार में से किन्हीं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करवाने के संबंध में निर्देश जारी किए जावे।
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