जांजगीर चांपा जिले की सीमा क्षेत्र में बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है. इसके पीछे का कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जिले में विद्यार्थियों, वृद्धाओं, और निःशक्तों के लिए शिक्षा की बाधा और लोक परिशांति के लिए दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है.
इस संदर्भ में, जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने, प्रेशर हॉर्न के साथ-साथ डीजे के विरूद्ध कदम उठाया है, और उचित जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम को गठित किया है.
टीम में एसडीएम ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर के मोबाइल नंबर 9098429822, नायब तहसीलदार प्रशांत पटेल के मोबाइल नंबर 7828916558, राजस्व निरीक्षक आशोक साहू के मोबाइल नंबर के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी चांपा नीरनिधि नंदेहा के मोबाइल नंबर 7771930406, नायब तहसीलदार प्रशांत गुप्ता के मोबाइल नंबर 8962310898, राजस्व निरीक्षक चांपा वर्षा गोस्वामी, और सहायक राजस्व निरीक्षक रेशम लाल यादव के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं. इन नंबरों का उपयोग सार्वजनिक संपर्क के लिए किया जा सकता है.
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