डूंगरपुर:
डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी व उसके मौसरे भाई को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की सदर थाने में 21 सितम्बर 2021 को एक भाई ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की उसकी बहिन 19 सितम्बर 2021 को अचानक घर से गायब हो गई थी. वहीं अगले दिन उसका शव खेतों में पड़ा हुआ था मिला था.
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. वहीं बोडात फला पाल बड़ा निवासी दीपक पुत्र राजू डामोर और उसके मौसरे भाई नया तालाब निवासी बाबूलाल पुत्र जीवा अहारी अहारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था की दीपक के मृतका से प्रेम सम्बन्ध थे.
वहीं प्रेम सम्बन्ध में अनबन होने से दीपक ने 19 सितम्बर 2021 को उसका बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अपनी मौसेरे भाई बाबूलाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में आज कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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