राजस्थान के 35 हजार से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट्स 10 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रस्तावित राइट टू एजुकेशन (RTE) की लॉटरी को निरस्त कर आवेदन की प्रक्रिया को 10 दिन और बढ़ा दिया है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों के 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के बाद 13 मई को राइट टू एजुकेशन सत्र 2024-25 की ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। इसके आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। बता दें कि अब तक RTE के तहत प्रदेश के 31 हजार 112 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं।
दरअसल, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने RTE में आवेदन की आयु गणना 31 जुलाई 2024 तय की थी, जबकि पिछले सत्र में आयु निर्धारण की तारीख 31 मार्च 2023 थी। इसके चलते 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच जन्म लेने वाले स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने 10 दिन आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही आवेदन में आयु गणना की तारीख में भी संशोधन कर 1 अप्रैल 2024 तय किया है। हालांकि इस संशोधन के साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर आवेदन किया है। उनका आवेदन भी मान्य होगा।
पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल
25 फीसदी सीटों पर मिलता है फ्री एडमिशन
RTE कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है, उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।
प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी इन बच्चों का सबसे पहले प्रवेश होगा। इससे पहले इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो
इस प्रक्रिया के तहत प्री प्राइमरी क्लास के लिए तीन से चार साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए 6 से 7 साल की उम्र तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
RTE एडमिशन के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होने के साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। इसके साथ ही एडमिशन के लिए आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है।
ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया
लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन अभिभावक ऐसा करना भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए विभाग ने इस बार ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया है।
स्कूल ऑब्जेक्शन कर सकेंगे, रिजेक्शन नहीं
डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में निजी स्कूल संचालक दस्तावेज पर केवल आपत्ति कर सकेंगे। डॉक्युमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। स्कूल की ओर से आपत्ति के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) देखेंगे कि स्कूल की तरफ से लगाई गई आपत्ति सही है या गलत।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.