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दो दिन भभकी आग पर बिल्डिंग मालिक को नोटिस: अजमेर के बाजार में लोगों की जान को खतरे में डाला, CO2 के गैस सिलेंडर रखने की नहीं थी परमिशन

अजमेर के लक्ष्मी मार्केट में दो दिन तक भभकी आग के मामले में अब बिल्डिंग मालिक के खिलाफ नगर निगम ने मामला दर्ज करवाया है। निगम उपायुक्त ने फायर एनओसी और CO2 के गैस सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं लेकर लोगों की जान को जोखिम में डालने की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दी है। यह भी सामने आया है कि बिल्डिंग मालिक ने अवैध निर्माण भी करवा रखा था।

अब निगम ने भी इस बात को माना है और बिल्डिंग मलिक पर आग बुझाने के दौरान खर्च हुई श्रम व संसाधन की राशि 5 लाख 17 हजार 921 रुपए का नोटिस भी थमाया है। क्लॉक टावर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

नहीं लगा था फायर सिस्टम

नगर निगम उपायुक्त कीर्ति कुमावत ने शिकायत में बताया कि लक्ष्मी मार्केट अजमेर की ओर से अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी नहीं ली गई और किसी भी प्रकार के फायर सिस्टम वहां पर नहीं लगे थे। मौके पर ब्यूटेन गैस के छोटे व बड़े सिलेंडर व CO2 के सिलेंडर रखने की किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ले रखी थी।

भवन मालिक से वसूले जाएंगे 5 लाख 17 हजार रुपए

उपायुक्त ने बताया कि अक्टूबर में भी फायर एनओसी के लिए आम सूचना जारी की गई थी और शिविर लगाए गए थे। लेकिन भवन मालिक द्वारा फायर एनओसी के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया। भवन मालिक द्वारा फायर एनओसी लेकर फायर संबंधित उपकरण लगाए जाते तो प्रारंभिक अवस्था में आग पर काबू पाया जा सकता था। उपयुक्त में शिकायत में बताया कि भवन मालिक से आग बुझाने के लिए नगर निगम द्वारा खर्च हुई श्रम व संसाधन वित्तीय की राशि 517921 रुपए जुर्माना के रूप में वसूली जाएगी।

मालिक ने करवाया था अवैध निर्माण

बिल्डिंग मलिक की ओर से नक्शा और कागजात भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। डॉक्यूमेंट को लेकर मलिक को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद भवन मालिक ने पुराना नक्शा दिया था। नक्शे में दी गई जानकारी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। नक्शे में फर्स्ट फ्लोर पर कमरे दिखाए गए हैं लेकिन वहां पर हॉल का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। दूसरे फ्लोर की स्वीकृती नक्शे में नहीं थी। नक्शे के अनुसार मौके पर पार्किंग स्थान पर दुकानों का अवैध निर्माण कर लिया गया और नक्शे से अतरिक्त एक फ्लोर का और अवैध निर्माण किया गया है। जिसे नगर निगम की ओर से अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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