दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (30 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने 28 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
SC से दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर एक जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। इस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा था कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी थीं।
केजरीवाल को ED ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है।
केजरीवाल को बिना मांगे अंतरिम जमानत ऐसे मिली
ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।
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