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आज से ड्राइविंग लाइसेंस में बड़े बदलाव, नहीं समझे तो लगेगा ₹25 हजार का जुर्माना - Driving License New Rules

हैदराबाद: जो लोग नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. नए नियम 1 जून 2024 से लागू हो गया है. अब आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट ड्राइव लेने की जरूरत नहीं है. इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नए नियमों के तहत क्या बदलाव हुए है जानिए...

आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं!
नए नियमों के मुताबिक, अब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आरटीओ कार्यालय के बजाय निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकता है. वे आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे और आपको एक प्रमाणपत्र देंगे. इसके जरिए आप आरटीओ कार्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. ये नए नियम आज से लागू हो गया है. इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सीधे आरटीओ कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को खत्म करना है. ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है.

निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम

इवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए नए नियम: प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी कई नियमों का पालन करना होता है. हल्के मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए. चार पहिया वाहन चालन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़ भूमि और जोड़ी जानी चाहिए. सरकार उन निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को लाइसेंस जारी करती है जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं. इन निजी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षकों के पास कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए. साथ ही कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए. बायोमेट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए.

हल्के मोटर वाहन का प्रशिक्षण चार सप्ताह या कम से कम 29 घंटे में पूरा किया जाना चाहिए. यह प्रशिक्षण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पद्धति से होना चाहिए. थ्योरी के लिए न्यूनतम 8 घंटे और प्रैक्टिकल के लिए न्यूनतम 21 घंटे. भारी मोटर वाहनों के मामले में 6 सप्ताह या न्यूनतम 38 घंटे का प्रशिक्षण. थ्योरी की पढ़ाई 8 घंटे और प्रैक्टिकल की पढ़ाई 31 घंटे होनी चाहिए.

खतरनाक माल वाहनों के लिए प्राधिकरण का समर्थन या रिन्यूअल

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण: 200.00 रुपये

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (अनुग्रह अवधि के बाद) 300.00 + अतिरिक्त शुल्क 1,000 रुपये प्रति वर्ष या उसका हिस्सा (अनुग्रह अवधि की समाप्ति से)

ड्राइविंग निर्देश स्कूल या प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस जारी करना या नवीनीकरण करना

ड्राइविंग निर्देश स्कूल/प्रतिष्ठान के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना: 5000.00 रुपये

लाइसेंस प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील (नियम 29): 500.00 रुपये

ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य विवरण में परिवर्तन 200.00 रुपये

ड्राइविंग लाइसेंस फीस

  • लर्नर लाइसेंस - 200 रुपये
  • लर्नर लाइसेंस नवीनीकरण - 200 रुपये
  • अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस - 1000 रुपये
  • स्थायी लाइसेंस - 200 रुपये
  • स्थायी लाइसेंस नवीनीकरण - 200 रुपये
  • ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस जारी करना, नवीनीकरण - 10,000 रुपये
  • ड्राइविंग स्कूल डुप्लीकेट लाइसेंस - 5000 रुपये

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें!

  • सबसे पहले आप https://parivahan.gov.in. वेब पोर्टल खोलें.
  • होमपेज पर "ड्राइविंग लाइसेंस एप्लिकेशन" विकल्प पर क्लिक करें.
  • - तुरंत आवेदन पत्र खुल जाएगा। यदि आवश्यक हो तो प्रिंटआउट ले लें.
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड किये जाने चाहिए.
  • आवेदन शुल्क का भुगतान वहां दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए.
  • आप अपनी पसंद के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ आरटीओ कार्यालय जाएं.
  • आपके ड्राइविंग कौशल का प्रमाण आरटीओ को दिखाया जाना चाहिए.
  • यदि आपका ड्राइविंग कौशल उत्तम है तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.

जुर्माना
नए नियमों के तहत करीब 9 लाख पुराने सरकारी वाहन चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर हो जाएंगे. इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है. तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.इसके अलावा, वाहन मालिक ड्राइविंग पंजीकरण कार्ड रद्द कर देगा. पकड़े गए नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.

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