नई दिल्लीः स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को तीस हजारी कोर्ट में देर रात बहस चलती रही. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास से घटना से जुड़े सबूत मिटाने का आरोप लगाया. वहीं, बिभव कुमार के वकील ने साजिश बताया. कोर्ट ने बिभव कुमार को जांच के दौरान परिवार के सदस्यों और वकील से मिलने की इजाजत दी है. साथ ही, मेडिकल आधार पर जरूरत पड़ने पर दवा भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही है.
दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को देर रात करीब साढ़े 9 बजे तीस हजारी कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. पुलिस ने कहा कि आरोपी बिभव कुमार ने महिला सांसद को बुरी तरह पीटा. घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खाली सौंपा गया है. पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी का मोबाइल फोन मुंबई में फॉर्मेट किया गया.
ऐसे हुई गिरफ्तारी
पुलिस का दावा है कि बिभव कुमार सीएम आवास पर सबूत नष्ट करने पहुंचे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जो फुटेज दिया गया वो खाली था और फोन जब्त किया गया, उसे फॉर्मेट कर दिया गया था, इसलिए बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया.
जानिए, बिभव कुमार का पक्ष
बिभव कुमार के वकील की ओर से कहा गया कि यह घटना 13 मई की है. स्वाति मालीवाल इसके बाद कितनी बार सीएम आवास गईं...इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है. वो अपनी मर्जी से सीएम आवास गईं थीं. मुख्यमंत्री को सीमित समय के लिए जमानत मिली है. चुनाव का वक्त है. ऐसे में सभी से मिलना उनके लिए मुश्किल है.
पुलिस ने इस ग्राउंड पर मांगी हिरासत
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि बिभव कुमार को हिरासत में लेकर यह पता लगाना है कि किस वजह से महिला सांसद के साथ मारपीट की. नष्ट किए गए सबूतों के बारे में पूछताछ की जानी है. साथ ही, उस दिन सीएम आवास पर क्या हुआ था. इस बात की भी जानकारी हासिल करने की बात कही.
जानिए, अब तक क्या हुआ
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