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केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली: कोर्ट बोला- दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना असामान्य, HC के फैसले का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में हैं, क्योंकि ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए रोक की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ED की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

इस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखना असमान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी समय सुनाया जाता है।

कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं, ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलीलें दी।

कोर्ट रूम LIVE

  • विक्रम चौधरी: निचली अदालत के बेल ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही ED ने रोक की याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसी दिन इसे अर्जेंट सुनवाई के लिए कैसे लिस्ट किया?
  • विक्रम चौधरी: सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। तब SC ने माना था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वे सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है।
  • अभिषेक सिंघवी: सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि एक बार अगर बेल दे दी जाती है, तो उसपर बिना किसी खास वजह के स्टे नहीं लगाया जा सकता है।
  • ASG राजू: जब ऑर्डर विकृत होता है तो स्टे लगाया जा सकता है।
  • जस्टिस मिश्रा: क्या बेल ऑर्डर में पीएमएलए में जमानत की दोनों शर्तों का उल्लेख था?
  • ASG राजू: नहीं।
  • SG तुषार मेहता: हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच ने यह मामला सुना था। कोर्ट को केस के पूरे रिकॉर्ड पढ़ने थे। केस की पूरी फाइल पढ़े बिना ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता था।
  • जस्टिस मिश्रा: सिंघवी जी, हम अगले हफ्ते की डेट फिक्स करते हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने देते हैं।
  • अभिषेक सिंघवी: हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को देखे बिना ही स्टे लगा दिया था, आप भी हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही उस पर स्टे लगा दीजिए।
  • जस्टिस मिश्रा: हाईकोर्ट ने अगर गलती की है तो क्या हम भी गलती करें? मामले को 26 जुलाई को सुनेंगे। अभी कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए।
  • SG तुषार मेहता: क्या माले को 27 जुलाई के लिए लिस्ट कर सकते हैं ?
  • विक्रम चौधरी: क्या कल (25 जुलाई) के लिए लिस्ट नहीं कर सकते?
  • SG तुषार मेहता: हाईकोर्ट पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है।
  • जस्टिस मिश्रा: हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना समान्य बात नहीं है। हम इसे 26 को ही सुनेंगे।

लोअर कोर्ट ने कहा था- ED के पास केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत नहीं

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी।

लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ED ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ED के वकील एसवी राजू ने कहा- लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला।

ED की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी थीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी वकीलों से 24 जून यानी आज तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था। आज हाईकोर्ट जमानत पर फैसला सुना सकता है।

 

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