Download App Now Register Now

जेल में रहेंगे या रिहा होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला आज - Decision on Kejriwal Bail

नई दिल्लीः आबकारी घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. बता दें कि ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिक रोक दी थी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच आज ढाई बजे फैसला सुनाएगी.

हाईकोर्ट ने 21 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि आज ही ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले पर लिखित दलीलें दाखिल कर केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की है.

ईडी ने भी रखी अपनी दलील
ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश ही गलत है. ईडी के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और साक्ष्यों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और न ही कानून के मुताबिक फैसला दिया. ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया औऱ फैसला कर दिया. ईडी ने कहा है कि उसने 13 आंगड़िया, गोवा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया.

ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया है. बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जमानत पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा जबकि जमानत पर रोक की मांग पर उसी समय आदेश पारित कर दिया जाता है.

जानिए, पिछली सुनवाई में ईडी ने क्या कहा था

ईडी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश गलत है. ईडी के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया और फैसला सुना दिया. गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया गया.

साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया गया है. बता दें, सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है.

बता दें 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें. इससे पहले 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

Written By

DESK HP NEWS

Hp News

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
दौसा सीट पर पायलट और किरोड़ी की प्रतिष्ठा दांव पर, SC-ST वर्ग के मतदाता सर्वाधिक, दस साल से कांग्रेस का कब्जा | विधानसभा उपचुनाव में वसुंधरा-पायलट की भूमिका होगी अहम, बीजेपी-कांग्रेस के ये दिग्गज भी दिखाएंगे अपना दम! | करंट से युवक की मौत, मासूमों के सिर से उठा पिता का साया गम मे बदली दिवाली की खुशियां | जल्द ही बड़ी खुशखबरी : सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला | जल्द ही बड़ी खुशखबरी : सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला | गाजियाबाद में पड़ोसी ने युवती के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार | मदरसे में 7 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा | रक्षाबंधन पर भाई ने उजाड़ दिया बहन का सुहाग, दोस्त के साथ मिलकर की बहनोई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार | गाजियाबाद में नामी स्कूल की शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसा कर धर्मांतरण के लिए किया मजबूर, आरोपी गिरफ्तार | यूपी टी-20 प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह के लिए सीएम योगी को मिला आमंत्रण |