Download App Now Register Now

जेल में रहेंगे या रिहा होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला आज - Decision on Kejriwal Bail

नई दिल्लीः आबकारी घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. बता दें कि ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिक रोक दी थी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच आज ढाई बजे फैसला सुनाएगी.

हाईकोर्ट ने 21 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि आज ही ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले पर लिखित दलीलें दाखिल कर केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की है.

ईडी ने भी रखी अपनी दलील
ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश ही गलत है. ईडी के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और साक्ष्यों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और न ही कानून के मुताबिक फैसला दिया. ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया औऱ फैसला कर दिया. ईडी ने कहा है कि उसने 13 आंगड़िया, गोवा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया.

ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया है. बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई को टाल दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जमानत पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा जबकि जमानत पर रोक की मांग पर उसी समय आदेश पारित कर दिया जाता है.

जानिए, पिछली सुनवाई में ईडी ने क्या कहा था

ईडी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश गलत है. ईडी के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया और फैसला सुना दिया. गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया गया.

साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया गया है. बता दें, सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है.

बता दें 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था, तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें. इससे पहले 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था.

Written By

DESK HP NEWS

Hp News

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
कर्जदारों से परेशान होकर सुसाइड किया:मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में तीन जनों के नाम, जिनसे कर्ज ले रखा था | 16 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ:सीकर में सीएम बोले- 69 हजार युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिए, सरकार की उपलब्धियां गिनाईं | मंडावा-मुकुंदगढ़ दौरे में मुख्यमंत्री ने की जनसभाएं, ढिगाल टोल प्लाजा पर हुआ भव्य स्वागत, जिलेभर में 11 कार्यक्रमों में की शिरकत | अखिलेश यादव का सामाजिक न्याय पर फोकस: आगरा से 2027 की चुनावी रणनीति का आगाज़ | अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लगेंगे 7-IPS समेत 2400 जवान:जयपुर के हॉस्पिटल में हर ब्लड ग्रुप के 5 यूनिट रिजर्व, मिलने वालों का कोरोना टेस्ट होगा | Rajasthan: "आपसे दोबारा कैसे बात होगी बाबा", क‍िरोड़ी लाल मीणा ने मह‍िला के हाथ पर ल‍िख द‍िया अपना मोबाइल नंबर | Rajasthan: पत्नी की डेड बॉडी को कंधे पर डालकर अस्पताल में घूमता रहा शख्स, पोछा लगाते समय लगा था करंट | Rajasthan: जोधपुर में 7 दिन बाद पाइपलाइन लीकेज हुआ बंद, अब सेना के जवान निकालेंगे खेतों में बहा लाखों लीटर पानी | सोनिया, राहुल और लालू ज़मानत पर बाहर हैं, इनका राजनीतिक शुद्धीकरण करना ज़रूरी है- मदन राठौड़ | Alwar News: झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रेग्नेंट महिला का हुआ गर्भपात,शिकायत करने पर पति को लाठियों से पीटा |