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CBI की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी: ट्रायल कोर्ट में शुगर लेवल गिरा, सुनवाई रोककर दूसरे रूम में ले जाया गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह CBI ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। CBI ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान उनका शुगर लेवल गिर गया। केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत को देखकर सुनवाई रोक दी गई और उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया।

CBI ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। इससे पहले, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। वे पिछले 87 दिनों से तिहाड़ में बंद हैं। हालांकि वे 10 मई से 2 जून यानी 21 दिन के लिए पैरोल पर थे।

नए मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी

कोर्ट रूम LIVE...
ट्रायल कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल की तरफ से वकील विवेक जैन और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं CBI की तरफ से वकील डीपी सिंह ने दलीले दींं। गिरफ्तारी के पहले की दलीलें सिलसिलेवार पढ़ें...

  • विवेक जैन: CBI ने न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल से पूछताछ की एप्लीकेशन कोर्ट में दी। कोर्ट ने इजाजत भी दी। यह सब हमें नहीं बताया गया हमें मीडिया से पता चला।
  • विक्रम चौधरी: कल हमें बिना बताए सब कुछ हो गया। यह चिंता का विषय है। हमें डॉक्युमेंट पढ़ने के लिए समय दीजिए और सुनवाई को कल तक के लिए टाल दीजिए।
  • डीपी सिंह: कानून यह नहीं कहता कि जांच के लिए केजरीवाल के वकीलों को पहले बताना जरूरी है। यही बात के.कविता के केस में भी हुई थी। हमें सिर्फ कोर्ट से इजाजत की जरूरत होती है। हम इजाजत इसलिए ले रहे थे, क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
  • जस्टिस रावत: चूंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। इसलिए CBI ने हम से इजाजत मांगी। उन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया था।
  • विक्रम चौधरी: हमें कोई मौका ही नहीं दिया गया है। हम बस CBI की एप्लीकेशन पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं। हम जवाब दाखिल करेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा।
  • विक्रम चौधरी: अगर आज आप केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि CBI आपके गोली चलाने के लिए आपके कंधे का इस्तेमाल कर रही है।
  • जस्टिस रावत: मैं आप से सहमत हूं। इन्हें गिरफ्तारी की वजह बतानी ही होगी।
  • डीपी सिंह: हम केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी करेंगे। हमें गिरफ्तारी का एडवांस नोटिस केजरीवाल के पक्ष को देने की कोई जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी के बाद के सभी डॉक्युमेंट्स और एप्लीकेशन इनसे शेयर किए जाएंगे।
  • जस्टिस रावत: CBI के वकील का कहना है कि ये रिकॉर्ड में सभी डॉक्युमेंट्स रखेंगे। आपको अरेस्ट से जुड़े जो भी डॉक्युमेंट चाहिए, उसकी कॉपी आपको दी जाएगी।

केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ED के वकील SV राजू की सहमति के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

ED-CBI का आरोप- AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की

CBI और ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अगस्त 2022 में केस दर्ज किए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में ED और CBI का आरोप है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर्स से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। AAP ने घोटाले के रुपयों का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया था। इस तरह AAP ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।

साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, YSRCP के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और कविता शामिल थे। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था। तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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