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राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश: मानहानि केस में 2 जुलाई को बुलाया; अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था

सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के वकील से पूछा कि वह कहां हैं? वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है। इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।

8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इससे पहले इसी साल राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे।

केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में MP/MLA कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

राहुल गांधी इस केस में जमानत पर हैं

राहुल ने 20 फरवरी को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। तब से लगातार हर महीने में दो तारीखें पड़ रही हैं। पहली तारीख 2 मार्च को लगी थी। इसके बाद 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून। लेकिन, राहुल नहीं पहुंचे। उनकी ओर से उनके वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी की अर्जी दे रहे हैं। कोर्ट में राहुल के बयान दर्ज होने हैं।

राहुल ने कहा था- भाजपा का अध्यक्ष हत्या का आरोपी है सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था- "अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।"

बता दें कि जस्टिस लोया के बेटे ने अपने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्‍त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे।

याचिकाकर्ता विजय बोले- राहुल के बयान से भावनाएं आहत हुईं

इस केस के याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था।

इसमें विजय मिश्र ने दो गवाह पेश किए थे। सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था।

राहुल के खिलाफ दो धाराएं, दो साल की सजा का प्रावधान

राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।

मानहानि केस में ही पिछले साल संसद सदस्यता रद्द हुई थी

24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल तब वायनाड से सांसद थे। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी।

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