राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक ई--केवाईसी करवाना आवश्यक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में यह केवाईसी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई--केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जायेगा।
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