Crackdown on land mafia:राज्य के चार जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों पर जमीन खरीदने पर जल्द ही प्रतिबंध लग सकता है। उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की गई। भू-कानून की समीक्षा बैठक में कुमाऊं के चार जिलों में बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। अधिकारियों ने कहा कि पिथौरागढ़ और चम्पावत में ही बाहरी लोगों के 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की व्यवस्था की जाए। नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा व बागेश्वर के लिए सख्त भू-कानून बनाते हुए बाहरी लोगों के जमीन खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। तराई-भाबर में कृषि भूमि व औद्योगिक क्षेत्र के लिए होने वाली खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाए जाने की जरूरत है।
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (भू-कानून) की समीक्षा बैठक में कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सभी जिलों के एसडीएम व तहसीलदारों को भूमि क्रय प्रयोजन की जांच कराने के निर्देश दिए। कहा कि मंडल में जिन लोगों ने भूमि धार्मिक प्रोयोजन के लिए ली है, लेकिन उसका प्रयोग होटल, रिसॉर्ट आदि में हो रहा है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर अधिकारियों से मिले सुझाव पर आयुक्त ने कहा कि इन सिफारिशों को शासन को भेजा जाएगा।
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