परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के समय वाहन की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार हितधारकों से 15 दिवस में आपत्ति एवं सुझाव चाहे गए हैं। तय अवधि में प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर विचार कर उपरोक्त नियमों में संशोधन किया जाएगा।
विभाग ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं।
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