सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में जमानत दे दी. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि बिभव को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा या उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाएगा. वह सभी गवाहों की जांच होने तक मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश नहीं कर सकते.
दिल्ली पुलिस ने किया विरोधः जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया. दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा कि अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए. सीएम के आवास पर एक महिला सांसद से इस तरह से मारपीट की गई, ये गंभीर मामला है. इस पर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि इस केस में आरोपी 100 दिन से ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद है. चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जो चोट लगी है, वो मामूली है. आप ऐसे केस में किसी को यूं ही जेल में नहीं रख सकते. ये जमानत का मामला है. आपको जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए.
ASG एसवी राजू ने कहा कि इस केस में कुछ अहम गवाहों के बयान होने है. ये गवाह बिभव कुमार से प्रभावित हो सकते हैं. एक बार उनके बयान हो जाए, तब मैं जमानत का विरोध नहीं करूंगा. इस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसे तो हम किसी को भी ज़मानत नहीं दे पाएंगे.
पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
बता दें, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं.
कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.
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