नगर परिषद : ने दुकानदारों और मकान मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों के आगे लगे टीनशेड, तख्त, टेबल, स्टूल, पाइप आदि हटाने का निर्देश दिया है। यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो नगर परिषद का दस्ता बुलडोजर से कार्रवाई करेगा।
अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त है। एनएच 11बी समेत कई स्थानों पर अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। यदि तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन जेसीबी और बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। मासलपुर चुंगी से कैलादेवी मोड़ तक अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।
कैलादेवी लक्खी मेला 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। यह 17 दिन तक आधिकारिक रूप से आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों व मकान मालिकों को स्वयं अतिक्रमण हटाना होगा, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। इस दौरान हुए नुकसान के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
राजस्थान रोडवेज 24 मार्च से 15 अप्रैल तक 350 विशेष बसें संचालित करेगा। प्रदेश के 45 डिपो से बसों को मेले के लिए लगाया जाएगा। इनमें हिंडौन डिपो से 25 और लोहागढ़ डिपो से 23 बसें शामिल होंगी।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है ताकि मेला सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाना।
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