सीकर: राजस्थान के सीकर जिले में एडीजे कोर्ट ने 8 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने त्रिलोकपुरा निवासी आरोपी देवी सिंह को आजन्म कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी कैलाश कंवर की करंट लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
सीकर एडीजे कोर्ट संख्या 1 के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में यह फैसला एक मिसाल बनेगा।
अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला 10 अप्रैल 2017 को रानोली थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। 9 अप्रैल 2017 को आरोपी देवी सिंह ने अपनी पत्नी कैलाश कंवर को बिजली की केबल से करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। मृतका के भाई भवानी सिंह (निवासी ऊंटवालिया, चुरू) ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
करीब 7 साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 41 गवाह और 71 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल शर्मा ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।"
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