जयपुर, राजस्थान : राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) ने सूचना का अधिकार कानून (RTI) के तहत जानकारी नहीं देने पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर (Jaipur Greater Municipal Corporation) के स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर (गौशाला) पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडवोकेट बरजंग सिंह शेखावत ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जो पालतू पशुओं को नियम विरुद्ध घर पर रखने से संबंधित थी। उन्होंने इस शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी पाने के लिए 7 सितंबर 2023 को आरटीआई के तहत आवेदन किया था। लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
सूचना न मिलने पर परिवादी ने पहले अपील की, लेकिन वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। आयोग ने 7 जून 2024 को गौशाला उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह परिवादी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं, लेकिन निगम अधिकारी ने आदेश की अनदेखी कर दी।
निगम उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 15 दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही सुनवाई में पेश हुए।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि निगम उपायुक्त की यह लापरवाही जानबूझकर की गई प्रतीत होती है। इसलिए उन पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उनके वेतन से काटकर 30 दिनों के भीतर आयोग में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति लेखा शाखा एवं नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आयुक्त को भी भेजी गई है।
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