जयपुर: राजस्थान सरकार ने नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 10% तक की वृद्धि की है। इस फैसले से महापौर, सभापति, अध्यक्ष और पार्षदों के भत्तों में इजाफा हुआ है।
स्वायत्त शासन विभाग ने 3 अप्रैल को आदेश जारी किया, जिसके तहत यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया था।
नगर निगम महापौर → ₹35,396
नगर परिषद सभापति → ₹20,028
नगर पालिका अध्यक्ष → ₹12,524
नगर निगम पार्षद → ₹1002 प्रति बैठक, अधिकतम ₹3006 प्रतिमाह
नगर परिषद पार्षद → ₹835 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2505 प्रतिमाह
नगर पालिका पार्षद → ₹668 प्रति बैठक, अधिकतम ₹2003 प्रतिमाह
कुछ दिन पहले, राजस्थान सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों को भी 2% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 55% कर दिया था। यह बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी से लागू किया गया था।
राज्य सरकार का यह कदम नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।
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