जयपुर : राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव जून से पहले नहीं हो पाएंगे। यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में दायर एडिशनल एफिडेविट में सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय प्रदेश में पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, जो मई-जून तक पूरी होगी। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मार्च में परिसीमन की अधिसूचना जारी की गई थी, जो फिलहाल जारी है। इसमें ग्राम पंचायतों की सीमाएं तय की जा रही हैं, नई पंचायतों का गठन हो रहा है, तो कुछ पुरानी पंचायतों का विलय या उन्मूलन किया गया है।
जनहित याचिका में 6,759 पंचायतों में चुनाव स्थगन को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने 4 फरवरी के आदेश के तहत सरकार से चुनाव की स्पष्ट समय-सीमा मांगी थी।
पहले सरकार ने कोई स्पष्ट समय नहीं बताया था, लेकिन अब एडिशनल एफिडेविट में जून से पहले चुनाव न होने की बात स्वीकार की है।
प्रदेश के कई हिस्सों में नवगठित या विलीन पंचायतों को लेकर विरोध सामने आया है।
कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी निकायों में शामिल किया गया है।
कई जिलों में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है, जिससे स्थानीय असंतोष की स्थिति बनी हुई है।
अब सभी की निगाहें अगली कोर्ट सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट यह तय कर सकता है कि चुनाव की दिशा और समयसीमा को लेकर क्या दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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