जयपुर : दक्षिण की जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार रात को अशोक नगर और विद्याधरपुरी थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे अवैध हुक्का बार्स पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया और 16 व्यक्तियों पर COTPA एक्ट के तहत चालान किया है।
अशोक नगर में स्थित "सेंटरल सिप एंड ड्रिंक कैफे" पर छापा मारते हुए पुलिस ने भंवर सिंह को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने यहां से:
11 हुक्के
15 फ्लेवर पाइप्स
अन्य हुक्का सामग्री जब्त की है।
इस केस में 4 लोगों पर COTPA एक्ट के तहत चालान किया गया है।
विद्याधरपुरी क्षेत्र में पुलिस ने प्रदीप कुमार और दिलीप सिंह को अवैध रूप से हुक्का परोसते हुए पकड़ा।
यहां से पुलिस ने:
3 हुक्के
3 फ्लेवर पाइप्स
खुला तम्बाकू जब्त किया है।
इस मामले में 12 लोगों पर COTPA एक्ट के तहत चालान किया गया।
पुलिस के अनुसार, इन दोनों मामलों में "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003" और राज्य संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इन हुक्का बार्स में बिना अनुमति तम्बाकू उत्पादों का उपयोग किया जा रहा था, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।
COTPA यानी Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 — भारत सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया कानून है।
इसका उद्देश्य है:
स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना
तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना
सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के सेवन को रोकना
कम उम्र के लोगों को तम्बाकू उत्पादों से दूर रखना
जयपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार्स पर यह कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति या संस्थान कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने स्वास्थ्य के हित में जो सख्ती दिखाई है, वह आने वाले समय में जनता को जागरूक करने और युवाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
COTPA एक्ट का कड़ाई से पालन सभी के लिए जरूरी है।
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