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जयपुर में फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर पर 5 लाख का जुर्माना: RERA ने F.S. Housing पर की बड़ी कार्रवाई

जयपुर : राजस्थान की राजधानी जयपुर में फ्लैट खरीदने के नाम पर ठगी के एक मामले में राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है। एफ.एस. हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक बिल्डर कंपनी पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।


क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता संजय शर्मा ने रेरा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने जयपुर स्थित एक परियोजना में 2.15 करोड़ रुपए कीमत का फ्लैट बुक कराया था, लेकिन समय पर न तो उन्हें फ्लैट मिला और न ही किसी प्रकार की पारदर्शिता बरती गई। उन्हें संदेह है कि उनका बुक किया हुआ फ्लैट किसी और को बेच दिया गया।


बिल्डर ने नहीं दिया नोटिस का जवाब

रेरा द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एफएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये को गंभीरता से लेते हुए रेरा की अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने बिल्डर पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया।


रेरा की सख्त टिप्पणी

रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा:

"यह मामला उपभोक्ता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। रियल एस्टेट में पारदर्शिता बनाए रखना बिल्डर्स की जिम्मेदारी है और समय पर कब्जा देना कानूनी दायित्व।"


बिल्डर पर लग सकते हैं और भी आरोप

शिकायतकर्ता संजय शर्मा की मानें तो उन्हें शक है कि बिल्डर ने जानबूझकर फ्लैट किसी और को बेच दिया है। अब वे न्यायिक कार्रवाई की तैयारी में हैं। यदि जांच में धोखाधड़ी साबित होती है तो एफ.एस. हाउसिंग पर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है।


ग्राहकों को मिल रहा अधिकार

इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि अगर बिल्डर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करता है या पारदर्शिता नहीं बरतता है, तो RERA जैसी संस्थाएं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं।


निष्कर्ष

इस फैसले से जयपुर सहित पूरे राजस्थान में रियल एस्टेट सेक्टर में एक मजबूत और सकारात्मक संदेश गया है कि अब ग्राहक भी न्याय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और कानूनी सहायता पा सकते हैं।

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

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