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जोधपुर में पहली बार लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 8 मार्च को होगा आयोजन, तीन बेंच आपसी समझाइश से करवाएंगी मामलों का निस्तारण

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर शहर में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत 8 मार्च 2025 को आयोजित होगी, जिसमें नागरिक, राजस्व और बैंकिंग से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में तीन बेंच बनाई गई हैं, जो मामलों को समझाइश के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगी।

लोक अदालत का उद्देश्य

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना है, जिससे अनावश्यक कानूनी विवादों को कोर्ट में लंबित रहने से बचाया जा सके। लोक अदालतों में दोनों पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी:

  • बैंक ऋण और वसूली से जुड़े मामले
  • पारिवारिक विवाद (खर्च, तलाक, गुजारा भत्ता आदि)
  • भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामले
  • बिजली और पानी के बिलों से संबंधित शिकायतें
  • यातायात और मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े मामूली अपराध
  • मजदूरी, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े मामले

लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं

  • लोक अदालत में फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होता है।
  • आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच आपसी सहमति से निर्णय लिया जाता है, जिससे कोर्ट में लंबी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ती।
  • लोक अदालत के माध्यम से फैसले निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होते हैं, जिससे दोनों पक्षों को संतुष्टि मिलती है।

तीन बेंच करेंगी मामलों का निस्तारण

लोक अदालत में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए तीन बेंच बनाई गई हैं:

  1. सिविल और बैंकिंग बेंच – इसमें बैंक ऋण वसूली, सरकारी देनदारी और निजी वित्तीय विवादों का निपटारा किया जाएगा।
  2. राजस्व और भूमि विवाद बेंच – इस बेंच में भूमि विवाद, किरायेदारी और संपत्ति मामलों की सुनवाई होगी।
  3. परिवार और उपभोक्ता संरक्षण बेंच – पारिवारिक विवाद, गुजारा भत्ता, वैवाहिक विवाद और उपभोक्ता मामलों का निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में मामलों को कैसे रखा जाए?

यदि कोई व्यक्ति अपने केस को लोक अदालत में ले जाना चाहता है, तो उसे पहले कोर्ट में आवेदन देना होगा। संबंधित विभाग और न्यायिक अधिकारी मामले की समीक्षा करने के बाद उसे लोक अदालत में भेजेंगे।

क्या बोले न्यायिक अधिकारी?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जोधपुर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों और अधिकारियों ने कहा कि यह पहल आम जनता के लिए फायदेमंद होगी।

  • जोधपुर जिला जज ने कहा, "राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे न्याय प्रणाली पर दबाव कम होगा और लोग न्याय प्रक्रिया से संतुष्ट होंगे।"
  • बैंकिंग विभाग के अधिकारी ने कहा, "बैंकों के बकाया मामलों का समाधान इस लोक अदालत में तेजी से किया जाएगा, जिससे ग्राहक और बैंक दोनों को राहत मिलेगी।"

लोक अदालत के लाभ

तेजी से न्याय मिलना – मामलों का त्वरित निपटारा होता है।
कम खर्च में समाधान – कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता।
दोनों पक्षों की सहमति – फैसले आपसी सहमति से होते हैं।
कोर्ट का भार कम होता है – लंबित मामलों की संख्या घटती है।

निष्कर्ष

8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जोधपुर के नागरिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे अपने विवादों का जल्दी और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के समाधान पा सकते हैं। यह पहल न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने में मदद करेगी।

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

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